हमारे भारत देश में 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में GST (गुड एंड सर्विस टेक्स) को लागू किया गया। जीएसटी लागू होने से पहले केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही अलग-अलग टेक्स लगाती थी परन्तु जीएसटी ने लागू होते ही इन सभी करो की जगह ले ली। अब सभी कर दाताओ को व्यापार के लिए केवल एक ही कर का भुगतान करना पड़ेगा जिसे जीएसटी का नाम दिया गया है।
GST क्या है
सर्वप्रथम GST जिसका पूरा नाम माल व सेवा कर है को लागू करने का विचार सन् 2000 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा तथा इसके लिए एक कमेठी भी गठित की। परन्तु इसे सन् 2017 में उस समय के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लागू किया गया। इसमें सभी टेक्स जैसे की – वैट, मनोरंजन टेक्स, विज्ञापन टेक्स, एंट्री टेक्स, सेंट्रल सेल्स टेक्स, लग्जरी टेक्स आदि को सम्मिलित किया गया है। पेट्रोलियम व आबकारी टेक्स को इसके दायरे में सम्मिलित नहीं किया गया है।
जीएसटी में 0%, 5%, 12%, 18% व 28% यह 5 तरह के टेक्स लगाए जाते है। जीएसटी को सही तरीके से संचालित करने के लिए वस्तु व सेवा कर परिषद का गठन किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष देश का वित मंत्री होता है। इसमे उत्पादन से लेकर विक्रेता तक सभी के कर सम्मिलित किये गये है। इसके साथ ही आपको बता दे की जीएसटी के तीन प्रकार है जिनमे केन्द्रीय माल व सेवा कर (CGST), राज्य माल व सेवा कर (SGST) व केंद्र शासित प्रदेश माल व सेवा कर (UTGST) सम्मिलित है।
आवश्यक दस्तावेज
जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको पैन कार्ड, मोबाईल नंबर, इमैल आइडी, फोटो, एड्रेस प्रूफ आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको बिजनेस प्रूफ व अपने बिजनेस से संबंधित दस्तावेजों की भी आवश्यकता पड़ेगी।
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जीएसटी नंबर आवेदन प्रक्रिया
चाहे आप किसी भी कार्य के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहते हो आप बिना किसी शुल्क के इसके लिये आवेदन कर सकते है। आप चाहे अपने बड़े उद्योग के लिये जीएसटी नंबर ले या अन्य छोटे व्यापार के लिए सभी के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते है। जीएसटी नंबर के लिये आवेदन हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करे-
- सबसे पहले आपको माल व सेवा कर की आधिकारिक वेबसाइट www.gst.gov.in पर जाना है।
- आपके सामने जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा।
- अब इस पेज पर दिए गए सर्विसेज के ऑप्शन पर जाकर रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन को चुने।
- आपके सामने नए वेबपेज पर जीएसटी का आवेदन फॉर्म ओपन होगा।
- अब इस आवेदन फॉर्म में आपसे संबंधित पूछी गई सम्पूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करे।
- यह जानकारी आपका नाम, राज्य, जिला, एड्रेस, पान कार्ड संख्या, मोबाईल नंबर, इमैल आइडी आदि है।
- ध्यान रखे गलत जानकारी दर्ज करने पर आपके जीएसटी आवेदन फॉर्म को निरस्त भी किया जा सकता है।
- इस जानकारी कों दर्ज करने के बाद नेक्स्ट टेब पर जाये।
- अब आपके इमैल व मोबाईल नंबर पर OTP आएगा उन्हे दर्ज करे।
- अंत में आपको एक अस्थाई TRN नंबर दिया जाएगा उन्हे नोट करके सुरक्षित कर ले।
- अब पुनः आवेदन के पेज पर जाये।
- इसके बाद आपको यहाँ पर TRN नंबर के ऑप्शन पर जाना है।
- अब TRN नंबर दर्ज करे व केप्चा कोड डालकर सबमिट करे।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर आए हुए OTP दर्ज करे।
- अगले वेबपेज पर आपके सामने आपकी दी हुई जानकारी ओपन होगी।
- यदि आप इस् जानकारी में कुछ बदलाव करना चाहते है तो एडिट करे अन्यथा नेक्स्ट टेब पर जाये।
- इस फॉर्म में पूछी गई सम्पूर्ण जानकारी व आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे।
- अंत में इस् आवेदन फॉर्म को सबमिट करे।
- 5 से 7 दिन के भीतर आपका जीएसटी नंबर इमैल व मोबाईल नंबर पर मेसेज के माध्यम से आ जाएगा।
जीएसटी नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा?
जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको माल व सेवा कर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा।